लखनऊ। खाद्य सुरक्षा अधिकारी से मारपीट के मामले में नामजद भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर को पार्टी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पार्टी ने नोटिस मिलने के सात दिन में ही विधायक से जवाब मांगा है। भारतीय जनता पार्टी ने गाजियाबाद के लोनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पार्टी ने गुर्जर के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों एवं समाचार में प्रकाशित उनके वक्तव्यों को संज्ञान में लेते हुए नोटिस जारी किया है। पाटी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के निर्देश पर प्रदेश महामंत्री विद्यासागर सोनकर ने गुर्जर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस बाबत कारण बताओ नोटिस में गुर्जर से अपेक्षा की गई है कि वह एक सप्ताह के अन्दर नोटिस का जवाब प्रस्तत करें। विधायक का आरोप मेरे खिलाफ साजिश भाजपा विधायक नंद किशोर गर्जर ने कहा कि भाजपा में मेरे खिलाफ साजिश हो रही हैं। एफआईआर दर्ज कराने में कई लोग शामिल हैं। कप्तान तक को एफआईआर दर्ज होने की जानकारी नहीं थी। संगठन से जडे एक बड़े नेता के निर्देश पर एसपी देहात ने मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। लोनी बॉर्डर थाने में खाद्य सुरक्षा अधिकारी से मारपीट का मुकदमा दर्ज होने के बाद लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने यह प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बताया कि मुकदमा दर्ज होने का संबंध संगठन चुनावों से भी है। पार्टी के कुछ लोग नहीं चाहते कि मैं चुनाव में किसी व्यक्ति विशेष की पैरवी ऊपर तक करूं। इस मुद्दे को मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने उठाऊंगा।गौरतलब है खाद्य सुरक्षा अधिकारी आशुतोष सिंह ने विधायक के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया हा उनका आरोप ह बुधवार को वह लोनी क्षेत्र में दौरे पर गए थे। उनके पास विधायक नंद किशोर गुर्जर के प्रतिनिधि ललित शर्मा ने फोन किया और विधायक से बात कराईं। विधायक ने क्षेत्र से एक होटल पर कार्रवाई करने के लिए कहा तो उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र में न होने का हवाला दे दिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कहना है कि उन्होंने विधायक को खूब समझाने की कोशिश की, लेकिन वह कार्रवाई पर आमादा रहे। उनके ऑफिस जाने पर विधायक ने थप्पड़ मारकर मारपीट की शुरूआत की और फिर अन्य लोगों से पिटवाया। पीड़ित अधिकारी की तहरीर पर लोनी बॉर्डर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमे में विधायक के अलावा उनके प्रतिनिधि ललित शर्मा, गनर व दस अन्य लोगों को धाराएं तो जमानती हैं, लेकिन जांच में आरोप सही मिलने पर पुलिस धारा 332 (लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोपरांत चोट पहुंचाने) के आरोप में गिरफ्तारी कर सकती है।
मारपीट के मामले में विधायक नंद किशोर गर्जर को भाजपा का नोटिस, सात दिन में मांगा जवाब